पांवटा साहिब के मुख्य बाजार में 11 नवम्बर तक चारपहिया वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध

पांवटा साहिब के मुख्य बाजार में 11 नवम्बर तक चारपहिया वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध

 

पांवटा साहिब

जिला दण्डाधिकारी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने त्योहारी सीजन के दौरान बाजार में बढ़ती भीड़ और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से पांवटा साहिब के मुख्य बाजार क्षेत्र में चारपहिया वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेशों के अनुसार मुख्य बाजार क्षेत्र में प्रतिदिन प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक चारपहिया वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 11 नवम्बर, 2026 तक प्रभावी रहेंगे।

जिला दण्डाधिकारी ने यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार त्योहारी सीजन में मुख्य बाजार की संकरी सड़कों पर चारपहिया वाहनों की आवाजाही के कारण यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे दुकानदारों, खरीदारी के लिए आने वाले लोगों तथा पैदल चलने वालों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

हालांकि, इस प्रतिबंध से एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन तथा अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट प्रदान की गई है।

जिला दण्डाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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