ग्लोबल सिख काउंसिल द्वारा एसजीपीसी से सरकारी नियंत्रण हटाने के लिए सिख गुरुद्वारा कानून में संशोधन की मांग - Punjab Times

ग्लोबल सिख काउंसिल द्वारा एसजीपीसी से सरकारी नियंत्रण हटाने के लिए सिख गुरुद्वारा कानून में संशोधन की मांग

अकाल तख्त साहिब को स्वायत्त बनाया जाए – काउंसिल ने की मांग

 

चंडीगढ़

ग्लोबल सिख काउंसिल (जी.एस.सी.) ने गुरुद्वारों के प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप समाप्त करने और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एस.जी.पी.सी.) के आम चुनावों में देरी को लेकर कई खामियों का हवाला देते हुए सिख गुरुद्वारा कानून 1925 में तत्काल संशोधन की अपील की है।

एक प्रेस बयान में, जी.एस.सी. की अध्यक्ष डॉ. कंवलजीत कौर ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य देश के गुरुद्वारों का प्रबंधन गैर-सिखों के नियंत्रण से हटाकर अभ्यासी सिखों को सौंपने का मूल उद्देश्य सराहनीय था, लेकिन इस कानून में केंद्र सरकार द्वारा कोई भी संशोधन करने से पहले एस.जी.पी.सी. से परामर्श करने के लिए आवश्यक प्रावधानों की कमी है, जिसके कारण केंद्र द्वारा इस कानून में किसी भी संशोधन से पहले एस.जी.पी.सी. से परामर्श करने के लिए वर्तमान कानून को संशोधित किया जाना चाहिए।

काउंसिल ने जोर देकर कहा कि 17वीं सदी से सिखों के सर्वोच्च अस्थान श्री अकाल तख्त साहिब को इस समय उक्त कानून की धारा 85(1) द्वारा शिरोमणि कमेटी के नियंत्रण, निगरानी और प्रबंधन के अधीन रखा गया है। इस धारा में आवश्यक सुधारों का सुझाव देते हुए डॉ.कंवलजीत कौर ने मांग की कि श्री अकाल तख्त साहिब को धारा 85(1) से हटाया जाए ताकि इसे गुरुद्वारा कानून के लागू होने से पहले की तरह स्वतंत्रता और स्वायत्तता फिर से प्रदान की जा सके। उन्होंने सुझाव दिया कि श्री अकाल तख्त साहिब के लिए अलग बजट सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए जाएं और तख्त सचिवालय को धार्मिक विशेषज्ञों सहित अपने कर्मचारियों को चुनने का अधिकार दिया जाए। इसके अलावा, उन्होंने सबसे योग्य जत्थेदारों की नियुक्ति के लिए एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया बनाने के लिए एक स्वतंत्र समिति के गठन की मांग की है।

इसके अलावा, काउंसिल की अध्यक्ष डॉ. कंवलजीत कौर ने तख्त केसगढ़ साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो को भी उक्त धारा से बाहर रखने की मांग करते हुए इन तख्त साहिबानों को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की वकालत की है।

जी.एस.सी. ने गुरुद्वारा चुनावों के मुख्य आयुक्त को शक्तियां देने के लिए भी कानून में संशोधन की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान कानून के तहत शिरोमणि कमेटी चुनावों की घोषणा और चुनाव कराने का सारा अधिकार केंद्र सरकार के पास है। काउंसिल ने सुझाव दिया है कि यह अधिकार गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त को दिया जाए, जिससे आम चुनाव समय पर कराने के साथ-साथ शिरोमणि कमेटी की खाली हुई सीटों के लिए उपचुनाव भी समयबद्ध ढंग से कराए जा सकें।

इसके अलावा, ग्लोबल सिख काउंसिल ने उक्त कानून की धारा 51 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिससे एस.जी.पी.सी. के चुनाव वर्तमान बोर्ड के कार्यकाल की समाप्ति से पहले या इसके पूरा होने के छह महीने के भीतर कराना अनिवार्य हो जाए।

काउंसिल ने शिरोमणि कमेटी से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष आवश्यक प्रस्ताव पेश करके इन सुधारों को लागू करने के लिए निर्णायक कदम उठाने के लिए कहा है। काउंसिल ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत प्रदान किए गए अधिकारों के तहत सभी गुरुद्वारे भी उसी तरह सिखों के पूर्ण नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन होने चाहिए जैसे कि देश में मस्जिदों और गिरजाघरों को सरकारी हस्तक्षेप के बिना उनके संबंधित धार्मिक समुदायों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है।

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