SBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई,CJI बोले- चुनाव आयोग के साथ तत्काल साझा करनी होगी जानकारी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने SBI को फटकार लगाई है। उन्होंने कह कि 26 दिन में आपने क्या किया। ये बेहद गंभीर मामला है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई को सिर्फ सीलबंद कवर खोलना है, विवरण एकत्र करना है और चुनाव आयोग को जानकारी देनी है। पिछले 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाए? आपका आवेदन उस पर चुप है।
SBI ने 30 जून तक का मांगा था वक्त
चुनावी बांड पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि हमने आपसे अपने फैसले के अनुसार स्पष्ट खुलासा करने को कहा है। बता दें कि एसबीआई ने राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने की समय सीमा को 30 जून तक बढ़ाने की मांग की थी।