पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी द्वारा यात्रा के दौरान 50 हज़ार रुपए से अधिक नकदी के लिए अपने पास उचित दस्तावेज़ रखने की सलाह - Punjab Times

पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी द्वारा यात्रा के दौरान 50 हज़ार रुपए से अधिक नकदी के लिए अपने पास उचित दस्तावेज़ रखने की सलाह

पंजाब

 

लोक सभा मतदानः 2024

 

पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी द्वारा यात्रा के दौरान 50 हज़ार रुपए से अधिक नकदी के लिए अपने पास उचित दस्तावेज़ रखने की सलाह

 

– दूसरे फेसबुक लाइव के दौरान सवालों का जवाब देने के साथ-साथ लोगों से माँगे सुझाव और फीडबैक

 

– राज्य में निष्पक्ष और शांतमयी चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सभी प्रबंध मुकम्मल

 

– किसी भी चुनाव उल्लंघन की रिपोर्ट के लिए सी-विजील एप, टोल- फ्री नंबर 1950 और एन. जी. एस. पोर्टल का किया जाये प्रयोगः सिबिन सी

 

– पंजाब में 1 जून को 5.38 लाख नये वोटरों समेत 2.14 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर डालेंगे अपनी वोट

 

चंडीगढ़……..पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने आज ’टॉक टू यूयर सी. ई. ओ. पंजाब’ के शीर्षक के अंतर्गत करवाये गए दूसरे फेसबुक लाइव सैशन के दौरान बात करते हुये पंजाब के निवासियों को सलाह दी कि राज्य में लोक सभा मतदान- 2024 के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के मद्देनज़र अगर कोई भी व्यक्ति अपनी यात्रा के दौरान 50,000 रुपए या इससे अधिक की नकदी लेकर जा रहा है तो वह सबूत के तौर पर अपने साथ उचित दस्तावेज़ जैसे बैंक की रसीद आदि ज़रूर रखे। इसके साथ ही व्यापारियों को ऐसे मामले में अपने पास रसीद बुक या कोई उपयुक्त दस्तावेज़ रखने की सलाह दी गई है।

 

सैशन के दौरान वोटरों के अलग-अलग सवालों का जवाब देते हुये उन्होंने लोगों से अपील की कि वह चुनाव आचार संहिता के किसी भी तरह का उल्लंघन की रिपोर्ट के लिए सी – विजील एप, टोल- फ्री नंबर 1950 और भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल ( एन. जी. पी. एस.) का प्रयोग ज़रूर करें जिससे निष्पक्ष और शांतमयी मतदान यकीनी बनाये जा सकें।

 

पोलिंग बूथों पर मोबाइल लेकर जाने संबंधी पूछे सवाल के जवाब में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदान वाले दिन पोलिंग बूथों के अंदर मोबाइल फ़ोन या ऐसे अन्य किसी भी तरह के उपकरण को लेकर जाने की सख़्त मनाही है।

 

राजनैतिक पार्टियों की तरफ से किये जा रहे प्रचार के बारे एक अन्य सवाल का जवाब देते हुये सिबिन सी ने बताया कि राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने तक फ्लैक्स बोर्ड और होर्डिंग, ज़िला चुनाव अधिकारियों या दफ़्तर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की मंज़ूरी के बाद सिर्फ़ निर्धारित स्थानों पर ही लगाए जा सकते हैं।

 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगे कहा कि कोई भी राजनैतिक पार्टी या उम्मीदवार धर्म के नाम पर वोटें नहीं माँग सकता क्योंकि यह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सी- विजील एप के द्वारा ऐसी उलंघनाओं के बारे तुरंत रिपोर्ट करें और भरोसा दिलाया कि सम्बन्धित दफ़्तर की तरफ से 100 मिनटों के अंदर-अंदर उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

 

इस दौरान एक यूजर की तरफ से महिला स्टाफ की घर के नज़दीक तैनाती के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी का धन्यवाद भी किया गया। सिबिन सी ने कहा कि निर्वाचन आयोग की हिदायतों की पालना करते हुये इस बार महिला स्टाफ की तैनाती उनके घर के नज़दीक स्थित पोलिंग बूथों पर करने की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है।

 

सरकारी कर्मचारियों की तरफ से किसी राजनैतिक पार्टी या नेता के लिए प्रचार सम्बन्धी पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी सरकारी कर्मचारी राजनैतिक पार्टियों के लिए प्रचार नहीं कर सकता और ऐसा कोई भी मामला सामने आने पर उल्लंघन करने वालों के खि़लाफ़ एफ. आई. आर. दर्ज करके सख़्त कार्यवाही यकीनी बनाई जायेगी।

 

सिबिन सी ने कहा कि गर्मी से राहत के लिए पोलिंग स्टेशनों पर विशेष प्रबंध किये गए हैं जिससे कोई भी वोटर गर्मी के कारण अपनी वोट के अधिकार से वंचित न रहे। उन्होंने बताया पोलिंग स्टेशनों पर वाटर कूलर, पंखे, बैठने के लिए उचित जगह और शैड्डों का उपयुक्त प्रबंध किया गया है जिससे वोटरों को कोई दिक्कत पेश न आए।

 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य में कुल 2.14 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर हैं, जिनमें 85 साल से अधिक उम्र के 1.89 लाख वोटर, 1614 प्रवासी भारतीय, 1.58 लाख दिव्यांग वोटर और 5.38 लाख नये वोटर हैं, जो 1 जून को राज्य भर के 24,451 पोलिंग स्टेशनों पर अपनी वोट डालेंगे।

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