पुर्नोत्थान प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के अर्न्तगत जिला के किसान गेहूं, जौ तथा लहसुन का करवाएं बीमा - Punjab Times

पुर्नोत्थान प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के अर्न्तगत जिला के किसान गेहूं, जौ तथा लहसुन का करवाएं बीमा

पुर्नोत्थान प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के अर्न्तगत जिला के किसान गेहूं, जौ तथा लहसुन का करवाएं बीमा

नाहन … – जिला सिरमौर में फसलों का बीमा करवाने के लिए पुर्नोत्थान प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अर्न्तगत रबी मौसम 2021-22 में गेहूं तथा जौ की फसलों का बीमा करवा सकते हैं, जिसकी अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर, 2021 निर्धारित की गई है। यह जानकारी उपनिदेशक कृषि डॉ. राजेन्द्र ठाकुर ने दी।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अर्न्तगत किसान लहसुन की फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिसकी अन्तिम तिथि 14 दिसम्बर, 2021 निर्धारित की गई है। इन फसलों का बीमा करवाने के लिए किसान अपने दस्तावेज जैसे जमाबन्दी, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, बिजाई प्रमाण पत्र आदि लेकर लोकमित्र केन्द्रों अथवा ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
डॉ. राजेन्द्र ठाकुर ने बताया कि ऋणी किसानों के लिए यह फसल बीमा योजना ऐच्छिक कर दी गई है। जो किसान इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहते, वह अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर बताएं कि वह इस योजना का लाभ लेना नहीं चाहते हैं।
उन्होंने बताया कि गेहूं की फसल के लिए कुल बीमित राशि 30,000 हजार रूपये प्रति हैक्टीयर तथा जौ की फसल की कुल बीमित राशि 25,000 रूपये निर्धारित की गई है। किसानों को गेंहु की फसल के लिए 36 रूपये प्रति बीघा, जौं की फसल के लिए 30 रूपये प्रति बीघा प्रीमीयम राशि अदा करनी पड़ेगी। इसी प्रकार, लहसुन की फसल के लिए कुल बीमित राशि 75,000 रूपये प्रति हैक्टीयर निर्धारित की गई है। इसके लिए 300 रूपये प्रति बीघा प्रीमीयम राशि अदा करनी पड़ेगी।
उन्होंने बताया कि पुर्नाेत्थान प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के अर्न्तगत कम वर्षा, सूखा, बाढ, सैलाब, भूमि कटाव, ओलावृष्टि और फसल कटाई के उपरान्त दो सप्ताह तक होने वाले नुकसान तथा स्थानीयकृत आपदाओं को कवर किया जाता है। उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर में पुर्नाेत्थान प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के लिए एग्रीकल्चर इंशोरेन्स कम्पनी को चयनित किया गया है तथा पुर्नाेत्थान पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए एसबीआई, जीआईसी को चयनित किया गया है।
अधिक जानकारी हेतु किसान अपने नजदीकी कृषि अधिकारी से भी सम्पर्क कर सकते हैं।

 

 

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