पंजाब से 5 राज्यसभा सीटों का चुनाव पुन: द्विवार्षिक करवाने बारे राष्ट्रपति को लिखा
वर्ष 1992 से हर 2 वर्ष की बजाय 6 वर्ष बाद हो रहे हैं प्रदेश में राज्य सभा चुनाव – एडवोकेट
चंडीगढ़ — भारतीय चुनाव आयोग द्वारा पंजाब से कुल 5 राज्य सभा सीटों का निर्वाचन करने हेतु नोटिफिकेशन जारी की गई है. 21 मार्च तक नामांकन भरे जाएंगे, 22 मार्च को नामांकन की जांच होगी, 24 मार्च तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे, 31 मार्च को मतदान एवं मतगणना होगी एवं 2 अप्रैल तक ही निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
आगामी 9 अप्रैल 2022 को पंजाब से राज्य सभा हेतु मार्च, 2016 में निर्वाचित सभी 5 सांसदों- सुखदेव सिंह ढींढसा, नरेश गुजराल, श्वेत मलिक, प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दुल्लो का 6 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है.
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि गत शुक्रवार 11 मार्च को ही चुनाव आयोग द्वारा 16 वीं पंजाब विधानसभा हेतु नवनिर्वाचित सभी 117 सदस्यों (विधायकों ) के नामो की नोटिफिकेशन जारी की गयी है जिससे नई विधानसभा का गठन हो गया है. इसी के साथ साथ पिछली 15 वीं पंजाब विधानसभा को भी राज्यपाल द्वारा निवर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी की सिफारिश पर भंग कर दिया गया. रोचक बात यह है कि 15 वीं पंजाब विधानसभा के सदस्यों द्वारा उस सदन के पूरे कार्यकाल दौरान एक भी राज्यसभा सदस्य (सांसद) का निर्वाचन नहीं हो सका जोकि संभवतः देश में पहली बार हुआ है.
उन्होंने आगे बताया कि 16 वी पंजाब विधानसभा के नतीजों में आम आदमी पार्टी (आप ) ने प्रदेश की कुल 117 विधानसभा सीटों में से 92 सीटें जीती हैं. आप पार्टी के पास सदन में इतना विशाल बहुमत होने के कारण पंजाब से आगामी 5 सीटों हेतु मतदान करवाने की नौबत ही नहीं आएगी एवं उक्त सीटों के लिए आप के पांचों उम्मीदवार मतदान से पूर्व ही उम्मीदवारी का नामांकन वापसी के अंतिम दिन ही रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचित घोषित कर दिए जाएंगे.
ज्ञात रहे कि प्रदेश में 5 सीटों के लिए एक साथ नहीं बल्कि 3 और 2 सीटों के लिए चुनाव आयोग द्वारा अलग -अलग चुनावी नोटिफिकेशन जारी कर राज्य सभा चुनाव करवाया जाएगा क्योंकि उक्त सीटों अलग अलग द्विवार्षिक चुनावी- चक्र की हैं. जून, 1987 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था जिस कारण अप्रैल, 1988 में रिक्त हुई 3 और अप्रैल, 1990 में खाली हुई अन्य 2 राज्य सभा सीटों हेतु चुनाव नहीं करवाया जा सका था क्योंकि तब पंजाब में विधानसभा ही मौजूद नहीं थी.
फरवरी, 1992 में जब 10 वीं पंजाब विधानसभा का गठन हुआ तब उन पिछले वर्षो ( 1988 और 1990 ) की कुल पांच राज्य सभा सीटों और वर्ष 1992 में उस वर्ष की रिक्त 2 अन्य सीटों का निर्वाचन करवाया गया जिस कारण 1992 में कुल 7 सीटों का निर्वाचन हुआ. उसके बाद हर छः वर्षो बाद अर्थात वर्ष 1998 , 2004 , 2010 , 2016 में और अब वर्ष 2022 में ऐसा होगा. मार्च, 2022 में 5 और जून, 2022 को शेष 2 राज्य सभा सीटों के लिए निर्वाचन होगा.
इसी बीच हेमंत ने भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय कानून मंत्रालय और भारतीय चुनाव आयोग को लिख कर आह्वान किया है कि चूँकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 83 और लोक प्रतिनिधित्व कानून, 1951 के अनुसार देश के प्रत्येक राज्य में हर दो वर्षो बाद राज्य सभा की निर्धारित सीटों के हेतु द्विवार्षिक चुनाव की व्यवस्था है परन्तु पंजाब में ऐसा चुनावी-चक्र बिगड़ गया है, इसलिए उसे पुन: सही किया जाना चाहिए.
हेमंत का कानूनी मत है कि लोक प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की मौजूदा धारा 154, जो राज्य सभा सांसदों के कार्यकाल से सम्बंधित है, का प्रयोग कर अथवा उसमें उपयुक्त संशोधन कर ऐसा किया जा सकता हैं. इसके लिए यह व्यवस्था करनी होगी कि पंजाब से आगामी 3 राज्य सभा सीटो के चुनाव में निर्वाचित तीनो सांसदों का कार्यकाल अगली एक बार के लिए 6 वर्ष की बजाये 2 वर्ष अर्थात अप्रैल, 2024 तक होगा. इसी प्रकार शेष 2 राज्य सभा सीटों के लिए निर्वाचित दोनों सांसदों का कार्यकाल अगली एक बार के लिए 6 वर्ष की बजाये 4 वर्ष अर्थात अप्रैल, 2026 तक होगा. जहाँ तक जुलाई, 2022 में रिक्त होने वाली 2 सीटों का विषय है, उन पर निर्वाचित सांसदो का कार्यकाल जुलाई, 2028 तक अर्थात 6 वर्ष ही रहे.
अगर ऐसा किया जाता है तो पंजाब में अप्रैल, 2024 में राज्य सभा की 3 , अप्रैल, 2026 में 2 और जुलाई, 2028 में 2 सीटें रिक्त होंगी एवं उनके लिए उसी वर्ष चुनाव करवाना होगा जिससे प्रदेश में द्विवार्षिक चुनावो की व्यवस्था फिर से लागू हो जायेगी. हेमंत का मानना है कि आप पार्टी को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि सदन में 92 विधानसभा सीटों के कारण वह अप्रैल, 2024 और अप्रैल, 2026 में भी अपने पांचो राज्य सभा सासंद निर्वाचित करवा सकती है.