गुण्डा अधिनियम के तहत एक आदतन अपराधी को दून पुलिस ने दिखाया जिले से बाहर का रास्ता

Dehradun

*निर्धारित अवधि तक जनपद की सीमा में कदम न रखने की दी स्पष्ट हिदायत*

 

*अभियुक्त के विरूद्व चोरी व अन्य आपराधिक घटनाओं के कई अभियोग है पंजीकृत*

 

*थाना नेहरू कॉलोनी*

 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अपराधियों क्रियाकलापों में लिप्त अभियुक्तों के विरूद्व प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के क्रम में थाना नेहरूकॉलोनी पुलिस द्वारा गुण्डा अधि0 के तहत 01 अभियुक्त को जिला बदर किया गया।

 

नेहरू कॉलोनी क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त अनुज पुत्र गोपाल जो आदतन अपराधी है, जिसके विरुद्ध चोरी व अन्य आपराधिक घटनाओं के कई अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त अनुज को जिला बदर करने हेतु उसके विरूद्व धारा 3(1) गुण्डा अधि0 के तहत रिपोर्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को प्रेषित की गयी थी तथा उक्त रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट देहरादून द्वारा अभियुक्त को 06 माह के लिए जिला बदर किये जाने सम्बन्धित आदेश निर्गत किये गये।

 

प्राप्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 31-03-2025 को अभियुक्त अनुज को जनपद की सीमा आशारोड़ी से बाहर जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में छोड़ा गया तथा 06 माह की अवधि तक जनपद की सीमा में प्रवेश न करने तथा नियमो का उल्लंघन करने पर अभियुक्त के विरुद्ध गुण्डा अधि0 के तहत वैधानिक कार्यवाही किये जाने की स्पष्ट हिदायत दी गयी। उक्त कार्रवाई के संबंध में सहारनपुर पुलिस को अभियुक्त के आपराधिक इतिहास एवं जिला बदर किए जाने के विषय में अवगत कराया गया।

 

*नाम पता अभियुक्त :-*

 

अनुज पुत्र गोपाल निवासी शीतला विहार अजबपुर, थाना नेहरु कालोनी, देहरादून, उम्र- 30 वर्ष

 

*आपराधिक इतिहास :-*

 

1- मु0अ0सँ0- 259/22, धारा 380/411 भादवि

2- मु0अ0सँ0- 178/21 धारा 380/411 भादवि

3- मु0अ0सँ0- 371/19 धारा 380/411 भादवि

4- मु0अ0सँ0- 244/20 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम

5- मु0अ0सँ0- 346/23 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम

6- मु0अ0सँ0- 172/23 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम

7- मु0अ0सँ0- 125/21 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed