ऋणी कृषक हेतु फसल बीमा योजना अनिवार्य है - Punjab Times

ऋणी कृषक हेतु फसल बीमा योजना अनिवार्य है

शामली-आज जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम िंसंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की प्रभावी व समयबद्व क्रियान्यनवयन योजना हेतु जिला स्तरीय मॉनटरिंग समिति की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। जिसमे जिलाधिकरी ने फसल बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि संजीव शर्मा सहित सम्बन्धित को निर्देश दिये कि जनपद के सभी ऋणी व गैर ऋणी किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा येजना के तहत जिले के सभी ऋणी कृषक जो अनुमोदित फसलों की खेती कर रहे हैं,इस स्कीम का लाभ लें सकते है,.ऋणी कृषक हेतु यह योजना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ लेने के लिए कृषक को बीमा हेतु खतौनी आधार कार्ड,व मोबाईल आदि को जोडना है। इस योजना का लाभ उन कृषको को मिलेगा जिनकी फसल का नुकासन ओला वृष्टि के कारण,बिजली के कारण जल भराव के कारण कीटनाशक के कारण व औसतन से कम फसल का होना आदि के कारण फसल नष्ट होने वाले किसानो ंको इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना में लाही-सरसों बीमित राशि के लिए प्रति हेक्टेअर रू0541.12 व गेहूॅ नियमित प्रति हेक्टेअर 939.05 रू0 का प्रीयिमियम देना होगा। इसमें कृषक को लाही-सरसें के लिए बीमा राशि 36081 व गेहॅू के लिए 62603 रू0 की बीमा राशि प्रदान की जायेगी। इसमें बीमा कराने के लिए अन्तिम तिथि 31.12.2017 निर्धारित की गयी है। इस योजना का लाभ लेने के लिए गैर ऋणी कृषक अपने बैंक शाखा,अभिकरण मध्यस्थ, अधिकृत ऐजेन्ट, जनसेवा केन्द्रों पर संपर्क कर सकते है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी रेणु तिवारी,कृषि उपनिदेशक रामबीर कटारा जिला कृषि अधिकारी हरि शंकर ब्रान्च मैनेजर संजीव कुमार सचिव जिला सहकारी बैंक शामली शिव कुमार, फसल बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि जिला गन्ना अधिकारी आदि उपस्थित थे।

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