उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जन सुनवाई आयोजित की गई है। - Punjab Times

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जन सुनवाई आयोजित की गई है।

देहरादून ….. उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के सचिव नीरज सती ने बताया कि मा0 आयोग द्वारा एक जन सुनवाई 02 मार्च 2022 को प्रातः 10ः30 बजे से उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, निकट आई0एस0बी0टी0, देहरादून में निर्धारित की गयी है। जिसमें प्रातः 10ः30 बजे से 01 बजे तक (उद्योग/अघरेलू श्रेणी उपभोक्ता), अपराह्न 03 बजे से 05 बजे तक (उद्योग/अघरेलू श्रेणी को छोड़कर अन्य शेष सभी श्रेणी के उपभोक्ता) के लिए समय निर्धारित की गई है।

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 यूपीसीएल उत्तराखण्ड पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 पीटीसीयूएल तथा यूजेवीएन लि0 तथा एस0एल0डी0सी0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए दायर ए0आर0आर0, बहु वर्षीय टैरिफ एवं व्यापार योजना तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सहीकरण एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा पर उपभोक्ताओं व अन्य संबंधित संस्थाओं, व्यक्तियों से सुझावों/मतो को जानने हेतु उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जन सुनवाई आयोजित की गई है।

मा0 आयोग द्वारा निम्न कार्यक्रम के अनुसार जन सुनवाई आयोजित की गई है, 26 फरवरी 2022 को प्रातः 11 बजे से 01 बजे तक सभागार, होटल रानीखेत ग्रैण्ड, सदर बाजार, रानीखेत में निर्धारित की गयी है। 27 फरवरी 2022 को प्रातः 10ः30 बजे से 01ः30 बजे तक सभागार, विकास भवन, नैनीताल रोड़, रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर) में निर्धारित की गई है। मा0 आयोग द्वारा एक जन सुनवाई 02 मार्च 2022 को प्रातः 10ः30 बजे से 01 बजे तक (उद्योग/अघरेलू श्रेणी उपभोक्ता), अपराह्न 03 बजे से 05 बजे तक (उद्योग/अघरेलू श्रेणी को छोड़कर अन्य शेष सभी श्रेणी के उपभोक्ता) के लिए समय निर्धारित की गई है। 08 मार्च 2022 को प्रातः 11 बजे से 01 बजे तक आॅडिटोरियम, नगर निगम, कोटद्वार में निर्धारित की गयी है। उपरोक्त टैरिफ दरों के प्रस्ताव के संबंध में, यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था अपना मत आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वह जन सुनवाई में उपस्थित होकर अपना मत माननीय आयोग के समक्ष लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत कर सकते है। उपरोक्त टैरिफ याचिका प्रस्तावों का अवलोकन आयोग की वैबसाइट ूूूण्नमतबण्हवअण्पद पर किया जा सकता है। जन सुनवाई के दौरान कोविड प्रोटोकाॅल का पालन किया जाना अनिवार्य है।

 

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