सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस : डी.जी.पी. पंजाब ने ए.डी.जी.पी. ए.जी.टी.एफ. की निगरानी अधीन एस.आई.टी. को मज़बूत और पुनर्गठित किया - Punjab Times

सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस : डी.जी.पी. पंजाब ने ए.डी.जी.पी. ए.जी.टी.एफ. की निगरानी अधीन एस.आई.टी. को मज़बूत और पुनर्गठित किया

पंजाब

अब, आई.जी.पी. पी.ए.पी जसकरन सिंह करेंगे छह सदस्यीय एस.आई.टी. का नेतृत्व

चण्डीगढ़………सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस की जांच को और तेज करने के लिए डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब वी.के. भावरा ने आज ए.डी.जी.पी. एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (ए.जी.टी.एफ.) प्रमोद बाण की निगरानी अधीन विशेष जांच टीम (एस.आई.टी.) को मज़बूत और पुनर्गठित किया।

अब, छह सदस्यीय एस.आई.टी. में नया चेयरमैन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (आईजीपी) पी.ए.पी. जसकरन सिंह और दो नये सदस्यों में ए.आई.जी. ए.जी.टी.एफ. गुरमीत सिंह चौहान और एस.एस.पी. मानसा गौरव तुरा शामिल होंगे। जबकि एस.पी. इनवैस्टीगेशन मानसा धर्मवीर सिंह, डी.एस.पी. इनवैस्टीगेशन बठिंडा विश्वजीत सिंह और इंचार्ज सी.आई.ए. मानसा पृथ्वीपाल सिंह मौजूदा तीन मैंबर हैं।

अपने नये हुक्मों में, डी.जी.पी. ने कहा कि एस.आई.टी. रोज़मर्रा के आधार पर जांच करेगी, इस घृणित अपराध के दोषियों को गिरफ्तार करेगी और जांच पूरी होने पर सी.आर.पी.सी. की धारा 173 के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट अधिकार क्षेत्र की समर्थ अदालत में पेश की जायेगी। हुक्मों में आगे कहा गया है कि ज़रूरत पड़ने पर एस.आई.टी. किसी अन्य पुलिस अधिकारी का चयन कर सकती है और डीजीपी की मंजूरी से किसी भी माहिर /अधिकारी की सहायता ले सकती है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला जो कि रविवार शाम 4ः30 बजे के करीब अपने दो साथियों गुरविन्दर सिंह (पड़ोसी) और गुरप्रीत सिंह (चचेरे भाई) के साथ घर से निकला था, को कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने गोलियाँ मार मौत के घाट उतार दिया था।

बताने योग्य है कि आई.पी.सी. की धाराओं 302, 307, 341, 148, 149 और 120-बी और हथियार एक्ट की धाराओं 25, 27/54 /59 के अंतर्गत एफ.आई.आर नं.103 तारीख़ 29-05-2022 को थाना सिटी -1 मानसा में मामला दर्ज किया गया है।

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