राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन; 473 लोक अदालत बैंचों के द्वारा 2,36,096 मामलों की हुई सुनवाई - Punjab Times

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन; 473 लोक अदालत बैंचों के द्वारा 2,36,096 मामलों की हुई सुनवाई

पंजाब

चंडीगढ़….पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जस्टिस तेजिन्दर सिंह ढींडसा के दूरदर्शी नेतृत्व अधीन आज पंजाब भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान 473 लोक अदालत बैंचों के द्वारा कुल 2,36,096 मामलों की सुनवाई की गई।

इस मौके पर ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी), जि़ला उपभोक्ता निवारण फोरम और राज्य की राजस्व अदालतों ने लम्बित झगड़ों का निपटारा करने के लिए लोक अदालत बैंचों का आयोजन किया। विवाह सम्बन्धी झगड़ों, संपत्ति के झगड़ों, चैक बाऊंस केस, लेबर मामले, आपराधिक कम्पाऊंडेबल केस, डीआरटी/उपभोक्ता फोरम/राजस्व अदालतों में लम्बित पड़े केस, लम्बे समय से लटक रही अलग-अलग एफआईआरज़ आदि की रद्दीकरण/अनसुलझी रिपोर्टों आदि से सम्बन्धित अलग-अलग मामलों को विचारा गया। इसके अलावा पक्षों की सहमति से अलग-अलग अवॉर्ड पास किए गए।

पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राज्य भर में की गई नवीन पहल के अंतर्गत राष्ट्रीय लोक अदालत वाले दिन जि़ला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिवों द्वारा पंजाब की सभी जेलों में विशेष कैंप अदालतें लगाई गईं।

राष्ट्रीय लोक अदालत के मौके पर श्री अरुण गुप्ता, मैंबर सचिव, पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा पटियाला की केंद्रीय जेल को विशेष तौर पर दौरे के लिए चुना गया, क्योंकि पटियाला और एस.ए.एस. नगर जिलों के अंडर ट्रायल इसी जेल में बंद हैं। इस दौरान पटियाला और एस.ए.एस. नगर की जि़ला कानूनी सेवा प्राधिकरणों के सचिवों ने केंद्रीय जेल पटियाला में कैंप अदालतें लगाईं।

श्री अरुण गुप्ता के साथ स. तरसेम मंगला, जि़ला और सैशन जज-कम-चेयरपर्सन, पटियाला ने जि़ला कानूनी सेवा प्राधिकरण पटियाला के दफ़्तर और पटियाला के अलग-अलग लोग अदालत बैंचों का दौरा करके इनके कामकाज का जायज़ा भी लिया।

इस मौके पर लोगों को टोल फ्री नंबर 1968 संबंधी भी जागरूक किया गया, जिससे सभी जरूरतमंद व्यक्तियों और वर्गों को हर तरह की कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जा सके। लोगों को मुफ़्त और प्रभावशाली कानूनी सहायता प्राप्त करने सम्बन्धी मार्गदर्शन करने के लिए अदालतों के परिसर में जि़ला और तालुका स्तर पर स्थापित दफ़्तर अपनी सेवाएं निभा रहे हैं।

श्री अरुण गुप्ता ने आम लोगों को लोक अदालतों के द्वारा अपनी शिकायतों का निपटारा करने की अपील भी की।

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