पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग; चुनाव प्रक्रिया संबंधी करवाया अवगत - Punjab Times

पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग; चुनाव प्रक्रिया संबंधी करवाया अवगत

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पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग; चुनाव प्रक्रिया संबंधी करवाया अवगत

 

राजनैतिक पार्टियों और उम्मीदवारों को नफ़रती भाषण, धार्मिक या जाति आधारित वोट मांगने, विरोधियों पर निजी हमलों से बचना चाहिएः सिबिन सी

 

चंडीगढ़………..पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने लोक सभा मतदान-2024 के ज़रूरी पहलूओं से अवगत करवाने के लिए राज्य की प्रमुख राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की। इस मौके पर उन्होंने चुनाव प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी के इलावा वोटरों की कुल संख्या ( 2,12,71,246), पुरूष वोटर ( 1,11,92,959), महिला वोटर ( 1,00,77,543), ट्रांसजैंडर वोटर (744), अपहिज व्यक्ति (1,57,257), ओवरसीज वोटर (1597) और पोलिंग स्टेशनों की संख्या (24,433) जैसे मुख्य आंकड़ों को उजागर किया।

 

 

 

इसके साथ ही उन्होंने अपाहिज वोटरों और 85 साल या इससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को घर से वोट डालने के चुनाव करने के अधिकार के बारे बताया।

 

 

 

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीऐम) की उपलब्धता के सिबिन सी ने बताया कि राज्य में 150 प्रतिशत ईवीएम की उपलब्धता है, जो ज़रूरत से 50 प्रतिशत अधिक है। इसके इलावा, उन्होंने भरोसा दिया कि सभी पोलिंग स्टेशनों को ज़रूरी सहूलतों जैसे कि रैंप, पानी की स्पलाई, उचित रौशनी के प्रबंध और शौचालय आदि के साथ लैस किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सभी पोलिंग स्टेशन वोटरों के पते से 2 किलोमीटर के अंदर सुविधाजनक तौर पर स्थित होंगे।

 

 

 

मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनाव प्रक्रिया की अलग-अलग बातों के बारे विस्तार से बताते हुये लोक सभा मतदान के लिए उम्मीदवार की योग्यता, अयोग्यता के उपबंध (संवैधानिक और वैधानिक), नामांकन प्रक्रियाओं, नामांकनों को रद्द करने के आधार और नामांकन वापिस लेने के नियमों के साथ-साथ चुनाव चिन्ह अलाटमैंट नियमों के बारे पूरी जानकारी दी।

 

 

 

इस दौरान सिबिन सी ने आदर्श चुनाव आचार संहिता के मुख्य उपबंधों की रूपरेखा के बारे भी बताया। उन्होंने अपील की कि राजनैतिक पार्टियों और उम्मीदवारों को नफ़रत भरे भाषण, धार्मिक या जाति आधारित वोट मांगने, विरोधियों पर निजी हमलों या ग़ैर- प्रमाणित रिपोर्टों के आधार पर आलोचना से बचना चाहिए। उन्होंने मीटिंगों और अन्य समागमों के लिए ज़िला अधिकारियों से आगामी इजाज़त लेने के बारे भी कहा।

 

 

 

मीटिंग के मौके पर सुविधा पोर्टल और नामांकन प्रक्रिया को सरल बनाने और राजनैतिक पार्टियों के लिए अलग-अलग इजाज़तें प्राप्त करने में इसकी भूमिका के बारे जानकारी दी गई। सुविधा पोर्टल के द्वारा उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन और हलफीया बयान दाखि़ल कर सकते हैं, दस्तावेज़ जमा करवाने के लिए रिटर्निंग अफसरों के साथ मीटिंगों का समय तय कर सकते हैं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुचारू बना सकते हैं।

 

 

 

मीटिंग में अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी हरीश नैयर और अभिजीत कपलिश, संयुक्त सीईओ सकत्तर सिंह बल्ल और सीईओ दफ़्तर के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

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